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This Article is From Jan 16, 2023

Covid-19 वैक्सीन के आयात पर 31 मार्च तक सीमा शुल्क में दी गयी छूट

सरकार ने कोविड-19 रोधी टीकों के आयात पर 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क में छूट दी है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

Covid-19 वैक्सीन के आयात पर 31 मार्च तक सीमा शुल्क में दी गयी छूट
नई दिल्ली:

सरकार ने कोविड-19 रोधी टीकों के आयात पर 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क में छूट दी है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा भारत में आयात किए जाने वाले कोविड रोधी टीकों पर 14 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक पूरे सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी. सरकार ने अप्रैल 2021 में सबसे पहले कोविड-19 रोधी टीकों पर 10 फीसदी सीमा शुल्क की छूट दी थी. इस छूट को जून 2022 तक कई बार बढ़ाया गया था.

कोरोना वायरस के नए स्वरूपों के कारण पड़ोसी चीन सहित कुछ देशों में संक्रमण के दैनिक मामलों में काफी वृद्धि हुई है. इसके चलते सरकार ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच और जीनोम अनुक्रमण जैसे कुछ एहतियाती उपाय फिर से लागू किए हैं, ताकि भारत में महामारी के प्रसार को रोका जा सके. वर्तमान में, भारत में लगाए जाने वाले कोविड रोधी टीकों में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक वी, कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स शामिल हैं.
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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