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This Article is From Dec 05, 2017

मध्य प्रदेश : शिवराज सरकार में मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

लगातार पेशी से गैर-हाजिर रहने की वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया है.

मध्य प्रदेश : शिवराज सरकार में मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
मंत्री लाल सिंह आर्या (फाइल फोटो)
भोपाल: मध्य प्रदेश में भिंड के गोहद से तत्कालीन विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश सरकार के मिनिस्टर लाल सिंह आर्य के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. लगातार पेशी से गैर-हाजिर रहने की वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया है.

पिछली सुनवाई में अदालत ने आर्य के खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया था. आर्य को मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होना था. मंत्री इससे पहले भी 6 बार जमानती वारंट पर कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे.

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13 अप्रैल 2009 को हुए विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड भिंड की जिला कोर्ट मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाते हुए 19 मई 2017 को लाल सिंह आर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया और मंत्री लालसिंह आर्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया. वारंट जारी होने के बाबजूद मंत्री लालसिंह आर्य कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस दौरान मंत्री लालसिंह आर्य हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन फिलहाल लालसिंह आर्य को कहीं से राहत नहीं मिली है.

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कोर्ट ने 19 दिसंबर को केस की अगली तारीख तय की है. 19 दिसंबर तक पुलिस को हर हाल मे लालसिंह आर्य को गिरफ्तार करके कोर्ट मे पेश करना है. कांग्रेस के नेता और पूर्व गृहमंत्री डॉ गोविंद सिंह ने इस मामले में राज्यपाल को खत लिखकर आर्य को बर्खास्त करने की मांग की है. 

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