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This Article is From Dec 11, 2016

सड़क हादसे में कोर्ट ने पीड़ित को ही बताया उसकी खुद की मौत का दोषी

सड़क हादसे में कोर्ट ने पीड़ित को ही बताया उसकी खुद की मौत का दोषी
प्रतीकात्मक फोटो
  • पीड़ित शराब के नशे में था और उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था
  • कोर्ट ने कहा-हादसा मृतक (पीड़ित) की वजह से हुआ
  • मृतक ने कानून का पालन नहीं किया
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नई दिल्ली: सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के आरोपी को शहर की एक अदालत ने बरी कर दिया और पीड़ित को उसकी खुद की मौत का दोषी करार दिया क्योंकि पीड़ित शराब के नशे में था और बाइक चलाते वक्त उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था.

अदालत ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने तथा इसकी वजह से किसी की मौत का कारण बनने के आरोपों से केरल निवासी नेबू मैथ्यू को बरी करते हुए कहा, हादसा मृतक (पीड़ित) की वजह से हुआ, कानून का पालन उसने नहीं किया था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग ने कहा, मृतक की मेडिकल रिपोर्ट को देखने पर पता चलता है कि उसने मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना था और वह शराब के नशे में भी था. इससे यह साबित होता है कि यह मृतक ही था जिसकी वजह से दुर्घटना हुई और उसी ने कानून का उल्लंघन किया था. मामला 27 अक्तूबर 2012 का है. दक्षिण दिल्ली के साकेत इलाके में पीड़ित विक्रांत की बाइक और आरोपी नेबू मैथ्यू की बाइक के बीच टक्कर हो गई थी. हादसे में विक्रांत की मौत हो गई थी और उसकी बाइक पर पीछे बैठी चांदनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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