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This Article is From Sep 29, 2022

अदालत ने पार्थ चटर्जी व उनकी 'सहयोगी' की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

एक विशेष अदालत ने बुधवार को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर उनकी न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

अदालत ने पार्थ चटर्जी व उनकी 'सहयोगी' की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ाई
कोलकाता:

 एक विशेष अदालत ने बुधवार को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर उनकी न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी. केंद्रीय एजेंसी ईडी स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर रही है. धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) संबंधी विशेष अदालत ने चटर्जी की कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और पूर्व मंत्री की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी. अदालत ने न्यायिक हिरासत में बंद दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के ईडी के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया.

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