प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
एक विशेष अदालत ने बुधवार को कहा कि वह कोयला ब्लॉक आबंटन के एक मामले में आरोप तय करने पर एक पखवाड़े में फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता एवं पांच अन्य आरोपी हैं। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 197 के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे और फैसला सुरक्षित रख लिया।
विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने कहा, ‘‘ कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। फैसला एक अक्तूबर को सुनाया जाएगा।’’ यह मामला मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रद्रपुरी कोयला ब्लाक का आरोपी फर्म कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड को आबंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
मामले में गुप्ता और फर्म के अलावा दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के.एस. क्रोफा और केसी समरिया, कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया और चार्टर्ड एकाउंटेंट अमित गोयल आरोपी हैं।
विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने कहा, ‘‘ कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। फैसला एक अक्तूबर को सुनाया जाएगा।’’ यह मामला मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रद्रपुरी कोयला ब्लाक का आरोपी फर्म कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड को आबंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
मामले में गुप्ता और फर्म के अलावा दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के.एस. क्रोफा और केसी समरिया, कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया और चार्टर्ड एकाउंटेंट अमित गोयल आरोपी हैं।
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