सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए चेताया कि हमें न्यायिक आदेश के ज़रिये इस गतिरोध को दूर करने पर मजबूर न करें. कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम ने फरवरी में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 75 लोगों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम ऐसे हालात नहीं होने दे सकते, जहां कोर्ट के बंद होने की नौबत आ जाए... सरकार बताए कि लिस्ट वाली फाइल कहां हैं...? आपको कुछ नामों पर दिक्कत है तो वापस भेजिए, कोलेजियम फिर से देखेगा... सरकार की कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए... गौरतलब है कि फरवरी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की लिस्ट भेजी गई, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए मजबूर न करे कि हम न्यायिक आदेश के ज़रिये इस गतिरोध को दूर करें, और केंद्र सरकार चार हफ्ते में जवाब दाखिल करे.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कदम उठाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि लॉ कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिसमें जजों की संख्या बढ़ाने को कहा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम ऐसे हालात नहीं होने दे सकते, जहां कोर्ट के बंद होने की नौबत आ जाए... सरकार बताए कि लिस्ट वाली फाइल कहां हैं...? आपको कुछ नामों पर दिक्कत है तो वापस भेजिए, कोलेजियम फिर से देखेगा... सरकार की कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए... गौरतलब है कि फरवरी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की लिस्ट भेजी गई, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए मजबूर न करे कि हम न्यायिक आदेश के ज़रिये इस गतिरोध को दूर करें, और केंद्र सरकार चार हफ्ते में जवाब दाखिल करे.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कदम उठाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि लॉ कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिसमें जजों की संख्या बढ़ाने को कहा गया था.
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