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This Article is From Sep 25, 2019

चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का जुर्म कबूलने के बाद लॉ छात्रा की गिरफ्तारी हुई : एसआईटी

Chinmayanand Case: एसआईटी ने दावा किया कि लड़की के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही उसे जेल भेजा गया

चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का जुर्म कबूलने के बाद लॉ छात्रा की गिरफ्तारी हुई : एसआईटी
शाहजहांपुर में एसआईटी की एसपी भारती सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़की की गिरफ्तारी की जानकारी दी.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद लड़की को गिरफ्तार किया गया
लड़की ने तीन लड़कों के साथ योजना बनाकर रंगदारी मांगी थी
लड़की को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है
लखनऊ:

एसआईटी (SIT) ने दावा किया है कि लॉ छात्रा ने चिन्मयानंद (Chinmayanand) से पांच करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का अपराध कबूल कर लिया है. लड़की के खिलाफ एसआईटी के पास पुख्ता सबूत हैं. इसके बाद ही उसे जेल भेजा गया है. बुधवार को सुबह सवा नौ बजे पीड़ित छात्रा को गिरफ्तार किया गया था. लड़की को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया. कल से ही एसआईटी ने लड़की से पूछताछ की थी. आज एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद लड़की को गिरफ्तार किया गया है. एसआईटी की एसपी भारती सिंह ने शाहजहांपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

भारती सिंह ने बताया कि इससे पहले सचिन विक्रम और संजय को भी पहचाना गया. जिस गाड़ी में रंगदारी की बात की जा रही थी उसे भी लड़की ने पहचाना. लड़की ने खुद कबूल किया कि उसने योजना बनाकर तीनो लड़कों के साथ स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगी थी. सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद लड़की को गिरफ्तार किया गया है.

जिस लड़के ने गाड़ी मे बैठकर विडियो बनाया था, गाड़ी उसी की है. उसका नाम अनूप है. उसका इसमें कोई रोल नहीं है, वह सिर्फ ड्राइवर है.

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एसआईटी की एसपी ने कहा कि चिन्मयानंद की रिमांड के बारे में अभी आगे सोचेंगे. लड़की को 14 दिन की रिमांड पर भेजा है. अस्पताल की प्रवक्ता के खिलाफ भी जांच हो रही है. उन्होंने एसआईटी का गलत नाम लिया था कि लड़की को 385, 201, 506, 34 व 67 आईटी एक्ट में जेल भेजा गया है.

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उन्होंने कहा कि इस केस की विवेचना अभी चल ही रही है. किसी भी न्यायालय ने लड़की की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी, तभी उसको गिरफ्तार किया गया है. जो गवाह और साक्ष्य मिले थे उसी के आधार पर चिन्मयानंद पर 376 सी धारा लगाई गई है.

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