सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर (Celebrity Chef Kunal Kapur) को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा प्रदर्शित क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया. अदालत ने पाया कि कुणाल कपूर की पत्नी के आचरण में उनके लिए गरिमा और सहानुभूति का अभाव था. कुणाल कपूर ने अपनी पत्नी पर उनका अपमान करने और निरादर करने का आरोप लगाया था. लोकप्रिय टेलीविजन शो "मास्टर शेफ" में जज की भूमिका के लिए जाने जाने वाले कुणाल कपूर ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी लगातार उनके माता-पिता का सम्मान करने में विफल रही और उन्हें सार्वजनिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.
जवाब में उनकी पत्नी ने कहा कि कुणाल द्वारा लगाए गए सभी आरोप अदालत को गुमराह कर रहे हैं और ये मनगढ़ंत हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कुणाल के साथ प्रेमपूर्ण और लोयल रिलेशनशिप रखने की कोशिश की और उनके द्वारा किए गए सभी दावों का खंडन किया.
-
'AI इंसानियत के लिए चौथा बड़ा झटका हो सकता है', NDTV से बोले AI को नैतिकता सिखाने वाले स्वामी सर्वप्रियानंद -
दीप प्रज्वलन से हुआ NDTV वर्ल्ड समिट 2026 का शानदार आगाज़ -
मोहिनी डे के म्यूजिक से सजी NDTV वर्ल्ड समिट 2026 की शुरुआत -
NDTV World Summit 2026: PM मोदी से जयशंकर तक... NDTV के मंच पर आज दुनिया की नजर -
NDTV World Summit 2026: PM मोदी समेत शामिल होंगे ये बड़े दिग्गज, जानिए क्या कुछ होगा खास? -
NDTV World Summit 2026: दिल्ली में दो दिन दुनिया के दिग्गजों का महामंथन -
NDTV World Summit 2026 का आगाज... मोहिनी डे ने दी प्रस्तुति, एक मंच पर जमा हो रहे दुनिया के दिग्गज -
भारत की आर्थिक बढ़त से मानवता पर AI के खतरों तक, NDTV World Summit 2026 के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी बात -
NDTV World Summit 2026: दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड होंगी शामिल, कृति सेनन भी बनेंगी हिस्सा -
NDTV World Summit का हुआ आगाज... डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड समेत पहले दिन किन मुद्दों पर हो रही बात?
अदालत ने कहा, वर्तमान मामले में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलकर्ता (पति) के लिए प्रतिवादी (पत्नी) का आचरण गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं रहा है. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, "जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है, तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है और इस बात का कोई संभावित कारण मौजूद नहीं है कि उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर क्यों किया जाए."
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कुणाल कपूर की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों में दम नहीं है और उनका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था. अदालत ने कहा कि इस तरह के निराधार दावे क्रूरता का कारण बनते हैं और किसी की प्रतिष्ठा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं. अलग रह रहे पति-पति ने 2008 में शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है, जिनका जन्म 2012 में हुआ था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं