
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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कर्नाटक के धारवाड में एम एम कलबुर्गी की हत्या का मामला
जनवरी में SC ने केंद्र, कर्नाटक सरकार और NIA को नोटिस जारी किया था
कलबुर्गी की 2015 में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी
क्या पानसरे, दाभोलकर और कलबुर्गी हत्याकांड की भी अहम कड़ी है केटी नवीन?
केन्द्र की ओर से अतिरिक्त् सालिसीटर जनरल पिंकी आनंद ने राष्ट्रीय जांच एजेन्सी कानून का हवाला दिया और कहा कि यह अपराध कानून के तहत सूचीबद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए जांच एजेन्सी इसकी जांच नहीं कर सकती. पीठ ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल के इस कथन पर विचार किया और याचिका जुलाई के प्रथम सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. पीठ ने इस बीच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सरकार को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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हंपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और शिक्षाविद 77 वर्षीय कलबुर्गी की धारवाड में उनके घर में ही 30 अगस्त, 2015 को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. शीर्ष अदालत ने10 जनवरी को राष्ट्रीय जांच एजेन्सी और सीबीआई तथा दो राज्य सरकारों से उमा देवी के इन आरोपों पर जवाब मांगा था कि इस हत्याकांड की जांच में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है.
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