
- दिल्ली सरकार ने नशे की रोकथाम और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं.
- अब सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जुलाई के अंत तक यह अनिवार्य होगा.
- दोहरे उपयोग वाली दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाएगा, जिससे दवाओं का दुरुपयोग रोका जा सके.
दिल्ली में नशे की रोकथाम और H1 दवाओं के ग़लत इस्तेमाल को रोकने के लिए रेखा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब दिल्ली में दोहरे उपयोग वाली दवाओं को बिना प्रिस्क्रब्शन के नहीं दिया जा सकेगा. इसके लिए अब दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. दिल्ली सरकार इसे सख्ती से लागू करने जा रही है और जुलाई महीने के अंत तक सभीा मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिये गए हैं.
दरअसल, दिल्ली सरकार को कुछ दवाओं के नशा, इंसान और जानवरों पर ग़लत इस्तेमाल के अलावा कपड़ा, रसायन और खाने की चीज़ों में इस्तेमाल की शिकायत मिली थी. नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन पोर्टल से हुई बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने ये फ़ैसला लिया. इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. जुलाई के बाद जिस भी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कौन-सी दवाओं को लेकर सख्ती
- Schedule H- सबसे आम दवाइया होती है जैसे कि painkiller, सीजनल फ़्लू की दवाइया. आमतौर पर मेडिकल स्टोर पर सबसे अधिक बिकने वाली दवाएं हैं.
- Schedule H1- इन दवाओं को लेकर नियम थोड़े सख्त होते हैं. केमिस्ट को इन दवाओं को लेकर रजिस्टर मेन्टेन करना होता है.
- Schedule X- ये सबसे कठोर नियम वाली दवाइया होती हैं. अमूमन साइकोटिक ड्रग्स इस केटेगरी में होती हैं. ये दवाएं बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचीं जा सकती.
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