ऑनलाइन विस्फोटक सामग्री बेचने का एक मामला सामने आने पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'Dial4Trade' पर सीसीपीए की बड़ी कार्रवाई की गई. सरकार ने खतरनाक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बेचने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है.
सरकार ने 10 लाख का जुर्माना लगाया
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Dial4Trade Technologies Private Limited पर उपभोक्ता संरक्षण कानून और विस्फोटक नियमों के उल्लंघन के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके साथ ही प्राधिकरण ने कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विनियमित विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग, विज्ञापन व बिक्री की सुविधा प्रदान करने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है. सीसीपीए के आदेश के अनुसार, Dial4Trade प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक को बेचा जा रहा था.
जांच में क्या निकला?
जांच में पाया गया कि प्लेटफॉर्म पर न तो विक्रेता के पास वैध पेट्रोलियम तथा सुरक्षा संगठन लाइसेंस की जानकारी प्रदर्शित थी और न ही खरीदार की पात्रता या लेनदेन की निगरानी की कोई व्यवस्था की गई थी. इसके अतिरिक्त, उत्पाद विवरण के साथ विस्फोटों और धमाकों की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई थीं. इनसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने और गैर-कानूनी बिक्री को बढ़ावा मिलने का गंभीर जोखिम बना हुआ था.
महानिदेशक जांच की रिपोर्ट में यह सामने आया कि कंपनी ने शुरुआती जांच के दौरान वैधानिक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और मांगी गई जानकारी नहीं दी. कंपनी ने अपने बचाव में खुद को एक 'B2B मध्यस्थ' बताया, लेकिन प्राधिकरण ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ता सुरक्षा, नियमों के पालन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के अपने दायित्वों से बच नहीं सकते. प्राधिकरण ने फैसला सुनाते हुए कंपनी को 15 दिनों के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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