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This Article is From May 01, 2018

सीबीएसई पेपर लीक मामला : न्यायालय ने सीबीआई जांच की नयी याचिका भी खारिज की

पीठ ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि न्यायालय पुन: परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता.

सीबीएसई पेपर लीक मामला : न्यायालय ने सीबीआई जांच की नयी याचिका भी खारिज की
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) के प्रश्न पत्र लीक होने और इसकी पुन: परीक्षा कराने के बोर्ड के आदेश की सीबीआई जांच के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि न्यायालय पुन: परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. याचिका में आरोप लगाया गया कि बोर्ड ने भीतर के ‘असली दोषियों ’ को बचाने के लिये ही यह आदेश दिया है. याचिका में इस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था.

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पीठ ने कहा, ‘हम बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. सिर्फ इसी आधार पर याचिका खारिज की जाती है.’ पीठ ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस तरह का अनुरोध ठुकरा चुकी है.  सामाजिक कार्यकर्ता संजय सचदेव के वकील ने कहा कि बोर्ड विधायी प्राधिकरण नहीं है और उसे दुबारा परीक्षा कराने का कोई अधिकार नहीं है. बोर्ड ने प्रश्न पत्र लीक होने की घटना की वजह से 25 अप्रैल को देश भर में 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा आयोजित की थी. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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