
- सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल-CBI विवाद पर सुनाया फैसला
- कमिश्नर को CBI के सामने पेश होने को कहा
- ममता और BJP दोनों ने बताया, 'नैतिक जीत'
कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Kolkata Police chief Rajeev Kumar) से सीबीआई पूछताछ की कोशिश के बाद पश्चिम बंगाल (Bengal) में चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने 'नैतिक जीत' बताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमिश्नर राजीव कुमार की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और न ही उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीबीआई (CBI) के लिए 'नैतिक जीत' बताई है. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार से कहा है कि शिलांग में सीबीआई के सामने पेश हों और सभी सबूत उन्हें सौंपे और चिटफंड मामले की जांच में सहयोग करें.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने कहा, 'इस देश में कोई बिग बॉस नहीं है. यहां केवल जनता ही बिग बॉस है. केवल लोकतंत्र ही इस देश का बड़ा मालिक है. यह मेरी जीत नहीं है. यह संविधान की जीत है. यह भारत की जीत है.'
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वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राजीव कुमार को कोलकाता में नहीं, बल्कि शिलांग में अदालत में पेश होना होगा. कुछ लोग इसे जीत बता रहे हैं. हम क्या कह सकते हैं. सवाल यह है कि राजीव कुमार 3 साल से आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन अब तक पूछताछ से बचते रहे पुलिस कमिश्नर को CBI के सामने पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट का फैसला CBI की बड़ी नैतिक जीत है.'
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त को सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर जवाब दायर करने को कहा. कोर्ट पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस प्रमुख से 20 फरवरी को अदालत में पेश होने को कह सकता है. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की गई है.
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कोलकाता में ममता बनर्जी के धरने का तीसरा दिन जारी है और अभी इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं कि ममता बनर्जी कब धरना खत्म करेंगी. धरनास्थल से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह देश बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगी, मगर अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगी.
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