केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जीएसटी (GST) की कर चोरी शाखा के दो पूर्व अधिकारियों के लिए केस दर्ज किया है. दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले को निपटाने के लिए 5 करोड़ रुपये की रिश्वत (Bribe) की मांग की थी. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. जीएसटी विभाग की पूर्व उपायुक्त सुधा रानी चिलका और विभाग के अधीक्षक श्रीनिवास गांधी बोलिनेनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
अधिकारियों ने कहा कि पूर्व उपायुक्त सुधा रानी चिलका और विभाग के अधीक्षक श्रीनिवास गांधी बोलिनेनी हैदराबाद में तैनात थे. आरोप लगाया गया है कि दोनों अधिकारियों ने 15 अप्रैल 2019 को इनफिनिटी मेटल प्रोडेक्ट्स लिमिटेड से 10 लाख रुपये लिए थे. यह कंपनी टैक्स क्रेडिट से जुड़े एक मामले में जांच की सामना कर रही थी.
11 महीने की शुरुआती जांच के बाद गिरफ्तारी की गई है. जांच के दौरान एजेंसी को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सुबूत मिले हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, सीबीआई ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से अनुमति मांगी थी.
बोलिनेनी गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ कई अहम मामलों की जांच की है. इसमें हैदराबाद के मुसद्दीलाल ज्वैलर्स के खिलाफ धोखधड़ी का केस और दिग्गज खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज केस शामिल है. बोलिनेनी गांधी और उनकी पत्नी पर 2019 में आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा था.