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RCOM बैंक धोखाधड़ी केस में CBI-ED ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, याचिकाकर्ता ने पूछा-गिरफ्तारी क्यों नहीं?

रिलायंस कम्यूनिकेशन से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी केस में CBI और ED ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है. चीफ जस्टिस ने भरोसा दिया है कि रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले अनिल अंबानी के पक्ष को भी सुना जाएगा.

RCOM बैंक धोखाधड़ी केस में CBI-ED ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, याचिकाकर्ता ने पूछा-गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Reliance Communication bank fraud case
नई दिल्ली:

रिलायंस कम्यूनिकेशन (RCOM) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI और ED ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले उनका पक्ष सुना जाएगा. इस मामले में 8 मई को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि CBI और ED ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन अब तक 'किंगपिन' बताए जा रहे अनिल अंबानी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे यह नहीं बता सकते कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों हुई या नहीं हुई, लेकिन दोनों एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है. उन्होंने बताया कि CBI की रिपोर्ट सफेद लिफाफे में और ED की रिपोर्ट हरे लिफाफे में दी गई है. इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया और मामले को अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया. अनिल अंबानी की ओर से कपिल सिब्बल ने 30 मिनट सुनवाई का समय देने का अनुरोध किया.चीफ जस्टिस ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से पहले अनिल अंबानी की तरफ को भी सुना जाएगा.
 

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