फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ रेडकार्नर नोटिस के लिए इंटरपोल का रूख कर सकती है. एजेंसी के सूत्रों ने यह जानकारी दी. बैंक के आरोपियों की कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सीबीआई के पास जाने से पहले से ही नीरव मोदी अपनी पत्नी एमी, भाई निशाल और गीतांजलि समूह के प्रमोटर चोकसी के साथ देश से फरार हो गये थे. बैंक ने नीरव और चोकसी की कंपनियों पर कथित रूप से धोखाधड़ी करने के आरोप लगाये थे. सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने पीएनबी घोटाला मामले में हाल में मोदी और चोकसी दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और एजेंसी अब इन दोनों के खिलाफ सुनवाई शुरू कराने के लिए उन्हें वापस स्वदेश लाने के उद्देश्य से रेडकार्नर नोटिस के लिए इंटरपोल जायेगी.
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पीएनबी एक शिकायत के साथ सीबीआई के पास गया था और इस आधार पर एजेंसी ने नीरव मोदी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी. सूत्रों ने बताया कि रेडकार्नर नोटिस से इंटरपोल के सदस्य देशों की प्रवर्तन एजेंसियों को आरोपियों का पता लगाने और संबंधित देशों में उन्हें गिरफ्तार किये जाने की अनुमति मिल जायेगी. सीबीआई ने पिछले सप्ताह दायर किये गये अपने आरोप पत्रों में आरोप लगाया है कि नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी की.
VIDEO: नीरव मोदी का पैसा कहां गया ?
मुम्बई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से जारी फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) का उपयोग करके 6,498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई. चोकसी ने 7080.86 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.
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पीएनबी एक शिकायत के साथ सीबीआई के पास गया था और इस आधार पर एजेंसी ने नीरव मोदी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी. सूत्रों ने बताया कि रेडकार्नर नोटिस से इंटरपोल के सदस्य देशों की प्रवर्तन एजेंसियों को आरोपियों का पता लगाने और संबंधित देशों में उन्हें गिरफ्तार किये जाने की अनुमति मिल जायेगी. सीबीआई ने पिछले सप्ताह दायर किये गये अपने आरोप पत्रों में आरोप लगाया है कि नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी की.
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