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This Article is From Jun 05, 2021

जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स जूते नहीं पहनेंगे सीबीआई अधिकारी, फॉर्मल कपड़ों में ही आना होगा दफ्तर

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों व स्टॉफ के लिए ड्रेस कोड का फरमान जारी हुआ है. सीबीआई के अधिकारी व कर्मचारी अब दफ्तर में जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स जूते पहन कर नहीं जा सकेंगे.

जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स जूते नहीं पहनेंगे सीबीआई अधिकारी, फॉर्मल कपड़ों में ही आना होगा दफ्तर
सीबीआई अधिकारियों के लिए जारी हुआ नया ड्रेस कोड. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अधिकारियों व स्टॉफ के लिए ड्रेस कोड (CBI Dress Code) का फरमान जारी हुआ है. सीबीआई के अधिकारी व कर्मचारी अब दफ्तर में जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स जूते पहन कर नहीं जा सकेंगे. सीबीआई कार्यालय में ड्यूटी के दौरान सभी को फॉर्मल कपडों में ही रहना होगा. यह आदेश सीबीआई के नये निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल (Subodh Kumar Jaiswal) की मंजूरी के साथ उप निदेशक (प्रशासन) अनूप टी मैथ्यू (Anup T Mathew) द्वारा जारी किया गया है. दफ्तर में कुछ कर्मचारियों को उचित परिधान नहीं पहने हुए देखने के बाद यह निर्देश जारी किया गया. एजेंसी के निदेशक ने इसका संज्ञान लिया.

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आदेश में कहा गया है कि पुरुष अधिकारी व कर्मचारी दफ्तर में फॉर्मल शर्ट-पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनेंगे. साथ ही दाढ़ी भी बनानी होगी, यानी क्लीन शेव में रहने का भी फरमान जारी हुआ है. आदेश में महिलाओं के लिए कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान महिला अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर ही पहन सकेंगी. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दफ्तर में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, चप्पल पहनने की अनुमति नहीं है. आदेश में देश भर में सीबीआई की सभी शाखाओं के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.

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सीबीआई के नये निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने एजेंसी के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ड्यूटी पर रहने के दौरान वे औपचारिक परिधान (फॉर्मल्स) पहनें और सामान्य पहनावे (कैजुअल) की अनुमति नहीं दी जाएगी. उप निदेशक प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पुरुष कर्मी पतलून, कॉलर वाली कमीज और फॉर्मल जूते पहनेंगे तथा सही से दाढ़ी बनाकर आएंगे, वहीं महिला कर्मी सूट, साड़ी, फॉर्मल शर्ट तथा ट्राउजर पहन सकेंगी. आदेश में कहा गया, ‘‘दफ्तर में जीन्स, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, चप्पल और अनौपचारिक परिधान पहनकर आने की अनुमति नहीं है.''

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