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This Article is From Sep 23, 2023

Casino ऑपरेटर Delta Corp को GST ने भेजा 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस

डेल्टा कॉर्प को शो-काउज नोटिस जारी किया गया है. टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है. DG नोटिस में जिस टैक्स अमाउंट का जिक्र किया गया है, वह ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर है जो कसिनो में खेला गया था.

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Casino ऑपरेटर Delta Corp को GST ने भेजा 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस
नई दिल्ली:

देश की एकमात्र लिस्टेड गेमिंग कंपनी और कसिनो (Casino)ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) को सरकार की ओर से टैक्स शॉर्टफॉल का नोटिस मिला है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को 11139 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा.

इस नोटिस में कंपनी को 11 हजार 139 करोड़ का शॉर्टफॉल टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ जमा करने को कहा गया है. नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार को कंपनी के शेयर 0.3 फीसदी की तेजी के साथ 176 रुपये (Delta Corp Share Price) पर बंद हुआ.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डेल्टा कॉर्प को शो-काउज नोटिस जारी किया गया है. टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है. DG नोटिस में जिस टैक्स अमाउंट का जिक्र किया गया है, वह ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर है जो कसिनो में खेला गया था.

टैक्स नोटिस ऐसे समय में आया है, जब कंपनी की वैल्यू 47,000 करोड़ रुपये ( 566 मिलियन डॉलर) से ज्यादा है. कंपनी जुलाई में वस्तु और सेवा कर परिषद यानी GST काउंसिल की ओर से लगाए गए 28 प्रतिशत इनडायरेक्ट टैक्स का पहले से ही सामना कर रही है.


कंपनी ने कहा, "ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू आधारित कैलकुलेशन के बजाय ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर जीएसटी की मांग एक उद्योग मुद्दा रही है. इस संबंध में गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को कई बार अपील भी की जा चुकी है." डेल्टा ने कहा कि वह ऐसी टैक्स मांग और इससे संबंधित कानूनी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी उपाय अपनाएगा.


बता दें कि 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल (GST council meeting) की 50वीं बैठक हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया. वहीं, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा.

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