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फुकेट जाना चाहते थे शिल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्‍यों 

दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक छुट्टियों पर फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

फुकेट जाना चाहते थे शिल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्‍यों 
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लुकआउट नोटिस पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार किया है.
  • दोनों ने पारिवारिक छुट्टियों के लिए फुकेट यात्रा की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया.
  • मुख्य सरकारी वकील ने बताया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध के मामले लंबित हैं.
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मुंबई:

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को फिलहाल बड़ी राहत देने से इंकार कर दिया है. दोनों ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. 

फुकेट जाने की इजाजत नहीं मिली

दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक छुट्टियों पर फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया. मुख्य सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख ने कोर्ट को बताया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पहले से ही गंभीर आर्थिक अपराध दर्ज हैं और दो केस अभी भी लंबित हैं. ऐसे में उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा. 

कोर्ट में क्या हुआ?

याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ के सामने हुई. शिल्पा और राज की तरफ से कहा गया कि यह मामला कई साल पुराना है और राज कुंद्रा ने हमेशा जांच में सहयोग किया है. पुलिस के समन पर वे पूछताछ में भी शामिल हुए हैं. हालांकि, सरकारी पक्ष ने साफ कहा कि लंबित मामलों को देखते हुए किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्‍टूबर को होगी. 

क्‍या है सारा मामला 

लुकआउट नोटिस दोनों के खिलाफ अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था. मामला यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. उन्‍होंने आरोप लगाया था कि कुंद्रा और शेट्टी ने उन्हें साल 2015 से 2023 के बीच इस बिजनेस में इनवेस्‍ट करने के लिए प्रेरित किया था. 

 

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