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बोफोर्स घोटाला : दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जल्द सुनवाई की मांग

वकील अजय अग्रवाल ने एक आवेदन दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर, 2018 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था.

बोफोर्स घोटाला : दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जल्द सुनवाई की मांग

बोफोर्स घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें जल्द सुनवाई की मांग की गई है. यह अर्जी 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें हिंदुजा बंधुओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया है.

वकील अजय अग्रवाल ने एक आवेदन दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर, 2018 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था. इस मामले में हिंदुजा बंधुओं पर 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था, जो 1986 के बोफोर्स घोटाले से संबंधित है.

अर्जी में कहा गया है कि 02.02.2018 को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के 12 साल से अधिक समय बाद उसी मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर की. नवंबर 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सीबीआई द्वारा वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं को दायर करने में 4522 दिनों की अत्यधिक देरी के लिए प्रस्तुत किए गए आधारों से सहमत नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक अजय के अग्रवाल की इस आपराधिक अपील में सीबीआई को सुनवाई करने का निर्देश दिया था. लंबित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती है. आवेदक ने अदालत को बताया था कि आवेदक द्वारा इस मामले को दायर किए जाने के लगभग 16 साल बीत चुके हैं और इस घोटाले के होने के 35 साल बीत चुके हैं.

उन्होंने अदालत को आगे बताया कि “तीन हिंदुजा बंधुओं को छोड़कर सभी आरोपी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है. इस पहले घोटाले यानी बोफोर्स घोटाले के आरोपियों को दंडित नहीं किए जाने के बाद से रक्षा क्षेत्र में घोटाले की पुनरावृत्ति हुई है. इनमें से कुछ घोटाले अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला, स्कॉर्पीन पनडुब्बी घोटाला, बराक मिसाइल सौदा हैं. न्याय के हित में यह उचित है कि मामले की जल्द सुनवाई की जाए.

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