देहरादून:
योगगुरु बाबा रामदेव के निकटतम सहयोगी बालकृष्ण को देहरादून स्थित सुद्धोवाला जेल से रिहा कर दिया गया।
जेलर सतीश कुमार सुखीजा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीतू शर्मा द्वारा बालकृष्ण को रिहा करने का आदेश पहुंचने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
सुखीजा ने बताया कि सुद्धोवाला जेल में उच्च न्यायालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहते हैं। इसलिये उच्च न्यायालय से पहले आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही आता है और फिर वहां से सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा जेल को आदेश दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रीतू शर्मा का आदेश आज उन्हें प्राप्त हुआ, जिसके बाद बालकृष्ण को जेल से रिहा कर दिया गया।
बालकृष्ण को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के मामले में कल उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी। न्यायाधीश तरुण अग्रवाल ने बालकृष्ण की याचिका पर उन्हें जमानत प्रदान की थी।
जेलर सतीश कुमार सुखीजा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीतू शर्मा द्वारा बालकृष्ण को रिहा करने का आदेश पहुंचने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
सुखीजा ने बताया कि सुद्धोवाला जेल में उच्च न्यायालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं रहते हैं। इसलिये उच्च न्यायालय से पहले आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ही आता है और फिर वहां से सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा जेल को आदेश दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रीतू शर्मा का आदेश आज उन्हें प्राप्त हुआ, जिसके बाद बालकृष्ण को जेल से रिहा कर दिया गया।
बालकृष्ण को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के मामले में कल उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी। न्यायाधीश तरुण अग्रवाल ने बालकृष्ण की याचिका पर उन्हें जमानत प्रदान की थी।
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