यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने भी बकरीद पर गाइलाइन जारी की है. दिल्ली में भी सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है. कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकती है. इसके अलावा बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स जारी की. उन्होंने बताया कि बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
मंत्री ने आगे बताया कि बकरीद पर कुर्बानी के बाद सीवर और नाली या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है. इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं.
पशुओं की अवैध कुर्बानी के खिलाफ होगा एक्शन
दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर अधिकारियों को राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया. दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पशुओं के गैर-कानूनी परिवहन, अवैध वध और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ‘ईद-उल-अजहा के दौरान पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, कुर्बानी की अनुमति केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही दी जानी चाहिए.'
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