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यूपी-बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी बकरीद पर सरकार सख्त, गलियों-सड़कों पर देने पर खैर नहीं, होगा एक्शन

बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

यूपी-बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी बकरीद पर सरकार सख्त, गलियों-सड़कों पर देने पर खैर नहीं, होगा एक्शन

यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने भी बकरीद पर गाइलाइन जारी की है. दिल्ली में भी सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है. कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकती है. इसके अलावा बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स जारी की. उन्होंने बताया कि बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने आगे बताया कि  बकरीद पर कुर्बानी के बाद सीवर और नाली या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है. इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं.

पशुओं की अवैध कुर्बानी के खिलाफ होगा एक्शन

दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर अधिकारियों को राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया. दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पशुओं के गैर-कानूनी परिवहन, अवैध वध और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ‘ईद-उल-अजहा के दौरान पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, कुर्बानी की अनुमति केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही दी जानी चाहिए.' 

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