विज्ञापन
This Article is From Sep 19, 2018

असम में NRC को लेकर दावे व आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए 60 दिनों का समय: सुप्रीम कोर्ट

असम में NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने की इजाजत दी है, जिन लोगों के नाम NRC की लिस्ट में नहीं हैं.

असम में NRC को लेकर दावे व आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए 60 दिनों का समय: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: असम में NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने की इजाजत दी है, जिन लोगों के नाम NRC की लिस्ट में नहीं हैं. 25 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी.  जिन लोगों के नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिनों का समय दिया है. हालांकि, उनके नाम 10 दस्तावेजों के आधार पर ही. 

क्या पश्चिम बंगाल में NRC को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है RSS, पढ़ें ये बयान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरे 5 दस्तावेज हैं उन पर बाद में विचार करेंगे. हेजेला केंद्र सरकार के हलफ़नामे पर अपना जवाब दाखिल करेंगे और बताएंगे कि 5 अतरिक्त दस्तावेजो में से किसको शामिल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा व्यू ये है कि जिनका नाम नहीं है, उनको नाम दर्ज कराने को लेकर आपत्ति दर्ज करने की इजाजत दी जाए. अब 23 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी. 

NRC: सुप्रीम कोर्ट ने कोआर्डिनेटर की रिपोर्ट केंद्र को देने से किया इन्कार, कहा-10 में से 1 दस्तावेज पर नाम हो सकता है शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उन लोगों को दोबारा मौका नहीं देना चाहते जो पहले कहें कि X उनके दादा हैं. जब वो लिंक नहीं मिलता तो वो कहें कि X नहीं Y उनके दादा हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का नाम NRC में नहीं है, उनके आपत्ति को दर्ज करने की शुरुवात करनी चाहिए. ( कोर्ट ने अभी तक रोक लगाई थी, शुरुवात करने को लेकर).
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 10 ऐसे दस्तावेज हैं, जिनके द्वारा उन्हें शामिल किया जा सकता है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 में से केवल 10 दस्तावेजों की इजाजत देंगे.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरा मौका केवल 10 दस्तावेजो पर ही निर्भर करेगा.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपत्ति को दर्ज करने की सीमा 30 दिन से 60 दिन तक बढ़ाते हैं.
असम में NRCसे बाहर 10 फीसदी लोगों का फिर से सत्यापन करने का आदेश

दरअसल केंद्र और असम सरकार चाहते हैं कि दावे और आपत्तियों के लिए 15 दस्तावेज स्वीकार्य होने चाहिएं, जबकि हजेला ने रिपोर्ट दाखिल कर दस दस्तावेज ही प्रस्तावित किए थे.

VIDEO: Ground Report: एनआरसी से नदारद लोगों का दर्द

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
PM मोदी जन्मदिन विशेष: जब नरेंद्र मोदी ने मां से नजदीकियों और अपने बचपन को याद कर सबको कर दिया था भावुक
असम में NRC को लेकर दावे व आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए 60 दिनों का समय: सुप्रीम कोर्ट
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Next Article
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com