- दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर समन जारी किया है.
- अदालत ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और अन्य से सात दिनों के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करने को कहा है.
- याचिकाकर्ता को सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया है. उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने याचिकाकर्ता से सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है. मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
'मेरी पत्नी और मेरी बहन को ट्रोल करने वाले पोस्ट'
वानखेड़े ने कोर्ट को बताया कि सीरीज के संदर्भ में मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बहन को ट्रोल करने वाले पोस्ट हैं. पहली नजर में मानहानिकारक. यह चौंकाने वाला है. कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि आपके पक्ष में इस कोर्ट में जाने का कारण है, लेकिन एक प्रक्रिया का पालन करना होगा.
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कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ
वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी वानखेड़े की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा कि शिकायत में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया है. वानखेड़े के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है.
30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
मुकदमे में प्रोडक्शन हाउस और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के साथ-साथ 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है, जिसे वानखेड़े ने कैंसर रोगियों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की बात कही है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.
क्या है पूरा मामला
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों काफी चर्चा में है. इस वेब सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है, जिसमें समीर वानखेडे़ जैसे दिखने वाले एक अधिकारी को दिखाया गया है. इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस वेब सीरीज में आर्यन खान ड्रग्स को लीड करने वाले समीन वानखेड़े का मजाक उड़ाया गया है. वहीं समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' और ‘नेटफ्लिक्स' के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है. इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े से सख्त सवाल पूछा है.
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