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This Article is From Nov 01, 2021

आर्यन खान केस : व्हॉटसऐप चैट पर्याप्त सबूत नहीं, पंचनामा भी मनगढ़ंत, संदिग्ध : कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने अपने विस्तृत आदेश- जिसकी एक प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई थी, में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया और कहा कि वे मनगढ़ंत और संदिग्ध लग रहे थे.

आर्यन खान केस : व्हॉटसऐप चैट पर्याप्त सबूत नहीं, पंचनामा भी मनगढ़ंत, संदिग्ध : कोर्ट की टिप्पणी
आर्यन खान केस में NCB के आरोपों को विशेष अदालत ने मनगढ़ंत और संदिग्ध बताया है. (फाइल फोटो)
मुंबई:

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते आचित कुमार (Aachit Kumar) को जमानत देते हुए कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं पाया जा सकता है कि उसने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की सप्लाय की थी.

अदालत ने अपने विस्तृत आदेश- जिसकी एक प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई थी, में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया और कहा कि वे मनगढ़ंत और संदिग्ध लग रहे थे.

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय कुमार को जमानत दे दी थी. अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट के अलावा, कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है.

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आदेश में कहा गया है, “केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक (आचित कुमार) आरोपी नंबर 1 और 2 (आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट) को कंट्राबेंड की आपूर्ति करता था, खासकर जब आरोपी नंबर 1, जिसके साथ व्हाट्सएप चैट हो को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिया जा चुका हो.”

3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को पिछले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. विशेष अदालत ने यह भी कहा कि कुमार के खिलाफ मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उसे जोड़ने का कोई सबूत नहीं हैं.

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अदालत ने कहा, "पंचनामा गढ़ा गया है और इसे मौके पर तैयार नहीं किया गया था इसलिए, पंचनामा के तहत दिखाई गई वसूली संदिग्ध है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है." आदेश में कहा गया है, "रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि आवेदक (कुमार) ने आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) या किसी को ड्रग्स की आपूर्ति की थी और इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है."

एनसीबी ने कुमार के आवास से 2.6 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था. ड्रग रोधी एजेंसी के मुताबिक कुमार आर्यन खान और मर्चेंट को गांजा और चरस सप्लाई करता था.

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