
- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावितों की हरसंभव मदद को तैयार
- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की
- पंजाब सरकार के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें हाल ही में आई बाढ़ से राज्य में हुए नुकसान की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने आपदा राहत एवं पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग भी की.
पीएम मोदी कर चुके हैं बाढ़ग्रस्त पंजाब का दौरा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में पंजाब सरकार के पास ₹12,589.59 करोड़ की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसका उपयोग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों के लिए किया जा सकता है. पीएम मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा कर बाढ़ की स्थिति और नुकसान का जायजा लिया था.
₹1,600 करोड़ की वित्तीय सहायता की मदद
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ₹1,600 करोड़ की वित्तीय सहायता में से ₹805 करोड़ (जिसमें NHAI द्वारा स्वीकृत ₹170 करोड़ भी शामिल हैं) विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार और लाभार्थियों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं. शेष राशि राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर जारी की जाएगी. बिना किसी औपचारिक ज्ञापन की प्रतीक्षा किए, केन्द्र सरकार ने 1 सितंबर को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) का गठन किया था. इस दल ने 3 से 6 सितंबर तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मौके पर नुकसान का आंकलन किया.
राज्य सरकार की ओर से अभी तक ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है. ज्ञापन प्राप्त होने के बाद उस पर भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार आजीविका और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए एक रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना तैयार कर सकती है. गृह मंत्रालय ने SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो के लिए 14 अगस्त 2024 को दिशानिर्देश जारी किए थे. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी गंभीर आपदा के बाद राज्य सरकार को SDMA/NDMA के परामर्श से Post Disaster Needs Assessment (PDNA) करना होता है.
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