
केरल सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सभाओं में लोगों के लिए फेस मास्क अनिवार्य करने के आदेश जारी किया है. राज्य सरकार द्वारा 12 जनवरी को जारी आदेश में राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, सरकार ने दुकानों, थिएटरों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजकों को संभावित वायरस के हमले से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाथ धोने और सैनिटाइज़र का उपयोग करने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें
Skin Care Tips: केले का बोटॉक्स फेस मास्क चेहरे से झुर्रियों और दाग धब्बों को कर देता है गायब, ये रहा लगाने का आसान तरीका
बालों की कायापलट कर देता है यह लाल रंग का फूल, जानिए इसका नाम और हेयर केयर में शामिल करने का तरीका
Covid-19: सितंबर के बाद दिल्ली में पहली बार कोरोना के मामले 300 पार, पॉजिटिव रेट लगभग 14 प्रतिशत, ये है वजह
गौरतलब है कि देश भर में COVID-19 मामलों में संभावित वृद्धि के बारे में चिंताओं के बीच यह आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 12 जनवरी, 2023 से 30 दिनों की अवधि के लिए राज्य के सभी हिस्सों में लागू रहेगा.
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
ये भी पढ़ें-
- धंसते जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार, उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख करने को कहा
- "उपराज्यपाल कोई हमारे प्रधानाध्यापक नहीं, जो हमारा होमवर्क जांचेंगे...": CM अरविंद केजरीवाल
- नेपाल विमान हादसा: को-पायलट अंजू के पति की 16 साल पहले इसी एयरलाइन के प्लेन क्रैश में गई थी जान
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)