विज्ञापन
This Article is From Oct 01, 2022

मशीन खरीद मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत कोई मामला नहीं बनता क्योंकि कथित घटना 2017 की है और उस दौरान याचिकाकर्ता जनसेवक नहीं थे, बल्कि जौहर विश्वविद्यालय के महज कुलाधिपति थे.

मशीन खरीद मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई
आजम खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. (फाइल फोटो)
प्रयागराज:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने रामपुर नगर पालिका की लापता मशीनों के जौहर विश्वविद्यालय परिसर से कथित रूप से बरामद होने के मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक आजम खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की पीठ ने आजम खान और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया. 

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर के कोतवाली थाने में 19 फरवरी, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 120-बी और लोक संपत्ति क्षति रोधी अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई गई थी. 

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत कोई मामला नहीं बनता क्योंकि कथित घटना 2017 की है और उस दौरान याचिकाकर्ता जनसेवक नहीं थे, बल्कि जौहर विश्वविद्यालय के महज कुलाधिपति थे. उन्होंने दावा किया कि दूसरे याचिकाकर्ता को प्रथम याचिकाकर्ता का बेटा होने की वजह से फंसाया गया है.

संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, “इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अंतरिम उपाय के तौर पर सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें.”

ये भी पढ़ेंः

* Weather Updates: अभी होती रहेगी बारिश, 13 अक्टूबर के बाद होगी मॉनसून की वापसी
* उत्तर प्रदेश से जब भाजपा भागेगी तभी केन्द्र से उसका सफाया होगा : अखिलेश यादव
* PFI के बाद RSS पर बैन लगाने की मांग के समर्थन में मायावती बोलीं- सरकार की नीयत में खोट

देश-प्रदेश : ओमैक्स सोसाइटी में फिर से चला बुलडोजर, काफी देर तक लोगों ने किया हंगामा

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com