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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गए अध्यादेश पर कहा, "यह अध्यादेश मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है... इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा... इस्लाम में शादी एक सामाजिक अनुबंध है, और उसमें सज़ा के प्रावधान को जोड़ना गलत है.'
आगे ओवैसी ने कहा कि 'यह अध्यादेश असंवैधानिक है. यह अध्यादेश संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तथा महिला संगठनों को इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए."This ordinance is against the Muslim women. This ordinance will not provide justice to the Muslim women. In Islam, marriage is a civil contract and bringing penal provisions in it is wrong: Asaduddin Owaisi on Cabinet approving an ordinance on #TripleTalaq pic.twitter.com/tq00plwfcr
— ANI (@ANI) September 19, 2018
This Ordinance is unconstitutional. The ordinance is against the Constitution's right to equality as it is being made only for Muslims. All India Muslim Personal Law Board & women organisations should challenge this ordinance in the Supreme Court: Asaduddin Owaisi #TripleTalaq
— ANI (@ANI) September 19, 2018
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ओवैसी ने कहा कि 'मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि उन विवाहित महिलाओं के लिए कानून की राष्ट्रीय आवश्यकता है, जिनकी संख्या 24 लाख है और उनके पति अपने चुनावी शपथ पत्र में कहते हैं कि वे विवाहित हैं मगर पत्नी उनके साथ नहीं रह रही हैं. प्रधानमंत्री को उन परित्यक्त विवाहित महिलाओं के लिए कानून लाना चाहिए. '
VIDEO: मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को दी मंज़ूरीI demand from PM that this national requires a law for those married women, who are 24 lakh in number,their husbands in their election affadavit say they are married but the wife is not living with them. PM should bring a law for those deserted married women:A Owaisi #TripleTalaq
— ANI (@ANI) September 19, 2018
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