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This Article is From Jul 05, 2013

दिव्या के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का अदालती आदेश

दिव्या के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का अदालती आदेश
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने दिव्या के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। दिव्या ने एक दलित युवक इलावरासन से शादी की थी और उसका शव गुरुवार को धर्मपुरी में रेल की पटरियों के पास मिला था।

एक दिन पहले ही लड़की ने कहा था कि वह अब कभी भी उसके पास लौटकर नहीं जाएगी।

दिव्या और इलावरासन की शादी के बाद पिछले साल नवंबर में धर्मपुरी के तीन गांव में हिंसा के बाद हुई थी।

न्यायमूर्ति एम जयचंद्रन और न्यायमूर्ति एमएम सुरदेरेश की पीठ ने वकील को यह सुझाव भी दिया कि वह सुनिश्चित करें कि क्या दिव्या चेन्नई में काउंसलिंग की इच्छुक है।

ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ग्रुप की चेन्नई शाखा के सचिव एसजे मिल्टन ने यह याचिका दाखिल की है। इसमें लड़के की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने तथा दिव्या के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई है।

पीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में सोमवार को एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके साथ ही पीठ ने दिव्या और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का डीजीपी को निर्देश दिया।

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