पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिला पर तेजाब से हमला करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. करीब 9 साल पुराने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है. इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला 9 नवंबर 2017 का है. बीरभूम जिले के नलहाटी थाना क्षेत्र के अमाईपुर गांव की रहने वाली सजदा बीबी सब्जी खरीदकर अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले आरोपी समसद शेख उर्फ शम्सुद्दीन ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने एक सिरिंज की मदद से महिला पर तेजाब फेंक दिया.
हमले में जल गया था महिला का हाथ और पेट
इस हमले में महिला के दाहिने हाथ और पेट के हिस्से में गंभीर जलने की चोटें आई थीं. अचानक हुए इस हमले से पीड़िता बुरी तरह घायल हो गई थी. घटना के तुरंत बाद नलहाटी थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 326A के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहन जांच शुरू की.
9 साल तक चले ट्रायल के बाद मिला इंसाफ
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी. लगभग 9 साल तक चले ट्रायल के बाद 24 जून 2026 को रामपुरहाट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने आरोपी को 10 साल की कठोर सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
सब इंस्पेक्टर और सरकारी वकील की अहम रही भूमिका
इस पूरे मामले में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बिप्लब मुखर्जी की अहम भूमिका रही. उन्होंने घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी और सबूत जुटाने में महत्वपूर्ण काम किया, जिसकी वजह से अदालत में केस मजबूत हुआ. वहीं सरकारी वकील देबरंजन गांगुली ने अदालत में प्रभावी तरीके से पुलिस का पक्ष रखा और पूरे ट्रायल के दौरान मामले को मजबूती से पेश किया.
पुलिस का संदेश- महिला के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं
बीरभूम पुलिस ने इस फैसले को महिला सुरक्षा के लिए एक अहम संदेश बताया है. पुलिस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा. बीरभूम पुलिस का संदेश साफ है अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, दोषियों को कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं है.
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