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This Article is From Apr 03, 2024

हाईकोर्ट में ED का दावा, शराब नीति केस में AAP ने ली रिश्वत, आम आदमी पार्टी ने बताया 'झूठ

AAP को "दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी" बताते हुए, ईडी ने दावा किया, "अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग ₹45 करोड़ नकद का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में किया गया है."

हाईकोर्ट में ED का दावा, शराब नीति केस में AAP ने ली रिश्वत, आम आदमी पार्टी ने बताया 'झूठ
अरविंद केजरीवाल ( फाइल फोटो )

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उनकी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी ट्रेल के सबूत पेश करने में विफलता पर टिप्पणी करने और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जमानत देने के कुछ घंटों बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आप ने गोवा में चुनाव पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे.

आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा, "ईडी सिर्फ झूठ बोलती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मनी ट्रेल (Money Trail) नहीं मिला, और कोई पैसा नहीं मिला. ईडी सुप्रीम कोर्ट में सबूत का एक टुकड़ा भी उपलब्ध नहीं करा सका. यह बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, जो किसी भी कीमत पर दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है. “ यह पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने गोवा के अधिकारी पर आरोप लगाए हैं, जिसमें केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को दी गई चुनौती के जवाब में भी शामिल किया गया है.

इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही केजरीवाल ने अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की भी मांग की है. इस मामले की सुनवाई आज कोर्ट में होगी. AAP को "दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी" बताते हुए, ईडी ने दावा किया, "अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग ₹45 करोड़ नकद का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में किया गया है."

एजेंसी ने केजरीवाल की आपत्तियों पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि उन्होंने कल अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अधिकार छोड़ दिया है, और अब उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि यह अवैध है. इसके अलावा, एजेंसी ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान पीएमएलए की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उचित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया.

यह धारा ईडी को किसी भी व्यक्ति को उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार देती है जो इशारा करती है कि उसने कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है. एजेंसी को इस तरह के विश्वास के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की अनुमति है, साथ ही गिरफ्तारी के आधार के बारे में आरोपी को "जितनी जल्दी हो सके" सूचित किया जाना चाहिए.

अपनी याचिका में, केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें ईडी ने इस तथ्य के बावजूद गिरफ्तार किया था कि उनके पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे उनके दोषी होने का विश्वास हो सके. उन्होंने कहा, पीएमएलए के प्रावधानों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के ताने-बाने को सताने और नष्ट करने के लिए किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है, "यह प्रयास एक राजनीतिक दल को खत्म करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार को गिराने का है."

कल, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह को जमानत देते हुए पूछा कि उन्हें बिना किसी मुकदमे या 2 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत की वसूली के छह महीने से अधिक समय तक जेल में क्यों रखा गया. न्यायाधीशों ने ईडी के इस दावे का समर्थन करने के लिए सबूतों की कमी पर सवाल उठाया कि पार्टी को रिश्वत में 600 करोड़ रुपये मिले. न्यायाधीशों ने कहा, "कुछ भी बरामद नहीं किया गया है... 'साउथ ग्रुप' को शराब लाइसेंस आवंटित करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत के रूप में आप द्वारा प्राप्त धन का कोई निशान नहीं है."

दिल्ली की मंत्री और वरिष्ठ आप नेता आतिशी ने संवाददाताओं से कहा, "अदालत ने पूछा कि मनी ट्रेल कहां है. उस मनी ट्रेल की तलाश पिछले दो वर्षों से चल रही है. कल, जब अदालत ने पूछा, प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई जवाब नहीं था और संजय सिंह को जमानत मिल गई.

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