"जनतंत्र की जीत हुई" : दिल्‍ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने AAP के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप सरकार के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय का हार्दिक धन्यवाद. विकास की गति अब कई गुना बढ़ जाएगी. 

आप नेता राघव चड्ढ़ा ने इस फैसले पर ट्वीट कर लिखा, "सत्यमेव जयते, दिल्ली की जीत. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से एक कड़ा संदेश जाता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए हैं." 

आप के एक अन्य नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि लंबे संघर्ष के बाद जीत. अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को नमन. दिल्ली की दो करोड़ जनता को बधाई. सत्यमेव जयते. इसके अलावा आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ट्विटर पर लिखा," मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गई". दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का ही अधिकार है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा सभी विधायी शक्तियों को अपने हाथ में लेने से संघीय प्रणाली समाप्त हो जाती है. संघवाद के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए. केंद्रीय सभी विधायी, नियुक्ति शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता. अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व को कैसे निभाएगी? अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है. 

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