दिल्ली आबकारी नीति मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. मनीष सिसोदिया को 1 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया था. ऐसे में आप नेता को आज कोर्ट में पेश किया जाना है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी मनीष सिसोदिया तब बड़ा झटका लगा था, जब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को मंगलवार को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उपमुख्यमंत्री तथा आबकारी मंत्री के पद पर रहने के कारण वह एक ‘‘हाई प्रोफाइल'' व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. अदालत ने कहा कि चूंकि कथित घोटाले के वक्त सिसोदिया ‘‘उच्च पद पर आसीन'' थे तो वह यह नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी.
हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी पार्टी अब भी राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में है तो 18 विभाग संभाल चुके सिसोदिया का अब भी प्रभाव है और चूंकि ज्यादातर गवाह सरकारी सेवक हैं तो उन्हें प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. न्यायाधीश ने कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता जमानत का हकदार नहीं है.
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