दिल्ली की शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे इस मामले की अगली सुनवाई करेगी. मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दी है. मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं. सिसोदिया को 10 अप्रैल को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था और न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी.
मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है. सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज इस याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं. सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया.
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को 'अवैध' लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं. सीबीआई ने ‘घोटाले' में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
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