आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथारिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए.
शपथ लेने के लिए संसद भवन जाने के दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे. संजय सिंह को किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति भी नहीं होगी. संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. संजय सिंह जनवरी में दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं लेकिन अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई जा सकी है.
4 अक्टूबर को संजय सिंह की हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ. सिंह ने आरोपों से इनकार किया है. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया गया है.
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