दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भलस्वा कूड़ा डलान स्थल पर आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने और लापरवाही बरतने के मामले में उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इससे पहले डीपीसीसी से घटना की जांच करने और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा था.
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उत्तर दिल्ली नगर निगम ने आग को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए उचित कदम नहीं उठाये. मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार, निगम को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पानी के टैंकर तैयार रखने चाहिए.''
उन्होंने कहा कि मंगलवार को भलस्वा के एक छोटे से इलाके में आग शुरू हुई थी लेकिन निगम अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह फैल गयी और कचरे का पूरा पहाड़ इसकी चपेट में आ गया.
राय ने बुधवार को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण वाले नगर निगमों को दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए और राजधानी में कूड़ा डलान स्थलों पर बार-बार आग लगने की घटनाएं निगमों में भ्रष्टाचार का परिणाम हैं.
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