Rajpal Yadav Niece Wedding Menu: राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट से 17 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था. वहीं जमानत की मुख्य वजह एक्टर की भतीजी प्रियंका की शादी थी, जो कि 19 फरवरी 2026 को उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर में हो गई है. इसकी बीते दिन जानकारी सामने आई थी की करीब 3000 बारातियों का स्वागत किया जाएगा और कई पकवान शादी में बनाए जाएंगे. वहीं अब शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें राजपाल यादव के भतीजी की शादी में लुक से लेकर शादी में पकाए गए टेस्टी व्यंजनों की भी झलक देखने को मिल रही है.
राजपाल यादव की भतीजी की शादी में बारातियों का जायकेदार स्वागत
सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें और वीडियो में राजपाल यादव की भतीजी की शादी में परोसे गए व्यंजनों की झलक मिल रही है, जिसमें गोल गप्पे, जलेबी, मसाला चाप, कढ़ाई पनीर समेत ढेरों डिश शामिल हैं. वहीं बाराती शादी में इन पकवानों का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. यही नहीं, शादी में पाव भाजी, चाउमीन जैसी डिश भी मौजूद रहीं. बता दें कि शादी में लगभग 3000 बाराती आए थे. एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक, बारातियों का स्वागत बहुत ही शानदार अंदाज में किया गया.
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राजपाल यादव भी शादी में पहुंचे सज-धजकर
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बीते दिन आपने देखा था कि भतीजी की मेहंदी सेरेमनी में राजपाल यादव धोती-कुर्ता पहनकर जमकर नाचते हुए नजर आए. उन्हें सलमान खान के गाने 'तेरी चुनरिया दिल ले गई' पर ठुमके लगाते देखा गया. जबकि उनके साथ पत्नी राधा यादव भी मौजूद थीं, जो पल्लू पकड़कर डांस कर रही थीं. लेकिन अब शादी में काले रंग के सूट को पहनकर पहुंचते हुए नजर आए, जिसमें उनका रुतबा अलग लग रहा था.
राजपाल यादव का कोर्ट केस
राजपाल यादव का कोर्ट केस 2012 से चल रहा है, जब बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल ने राजपाल यादव को उनकी फिल्म "अता पता लापता" के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था. यह लोन था, निवेश नहीं, जैसा कि अग्रवाल ने हाल ही में स्पष्ट किया. फिल्म फ्लॉप होने के बाद पैसे वापस नहीं हुए, ब्याज और पेनल्टी के साथ रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ हो गई. 2018 में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल को दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा सुनाई. इसके बाद कई बार सेटलमेंट हुए, लेकिन राजपाल ने समय पर पेमेंट नहीं किए. कोर्ट ने कई बार चेतावनी दी, फिर भी पेमेंट नहीं होने पर फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया. 5 फरवरी को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और करीब 12 दिन जेल में रहे. जबकि 16 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और वह 17 फरवरी को रिहा हो गए.
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