नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से संबंधित लंबित सभी याचिकाओं की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने सीबीआई के अनुरोध पर यह रोक लगाई। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा, दिल्ली उच्च न्ययालय में लंबित सारी कार्यवाही पर रोक रहेगी। न्यायालय ने इसके साथ ही विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया। इन सभी को छह सप्ताह के भीतर जांच एजेंसी के आवेदन का जवाब देना है।
जांच ब्यूरो ने अपनी अर्जी में उच्चतम नयायालय के 11 अप्रैल, 2011 के आदेश का हवाला दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले से संबंधित किसी भी अर्जी पर शीर्ष अदालत के अलावा कोई भी अदालत विचार नहीं करेगी। न्यायालय को सूचित किया गया था कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से दिल्ली उच्च न्यायालय में 20 याचिकाएं या आवेदन लंबित हैं।
न्यायालय ने सीबीआई के अनुरोध पर यह रोक लगाई। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने कहा, दिल्ली उच्च न्ययालय में लंबित सारी कार्यवाही पर रोक रहेगी। न्यायालय ने इसके साथ ही विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया। इन सभी को छह सप्ताह के भीतर जांच एजेंसी के आवेदन का जवाब देना है।
जांच ब्यूरो ने अपनी अर्जी में उच्चतम नयायालय के 11 अप्रैल, 2011 के आदेश का हवाला दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले से संबंधित किसी भी अर्जी पर शीर्ष अदालत के अलावा कोई भी अदालत विचार नहीं करेगी। न्यायालय को सूचित किया गया था कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से दिल्ली उच्च न्यायालय में 20 याचिकाएं या आवेदन लंबित हैं।
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