सन 1984 के सिख दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और सजायाफ्ता सज्जन कुमार की अपील पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की पीठ मामले की सुनवाई करेगी.
कांग्रेस नेता और सजायाफ्ता सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 31 दिसंबर को सज्जन कुमार ने सरेंडर किया था.
सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस (Congress) के पूर्व नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) ने 31 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. कुमार ने कोर्ट से सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनका यह अनुरोध खारिज कर दिया था.
सज्जन कुमार के अलावा दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व विधायक कृष्ण खोखर और महेन्द्र यादव ने भी 31 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था. दोनों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. ये दोनों उसी मामले में दोषी ठहराये गए हैं, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट द्वारा खोखर और यादव का आत्मसमर्पण का अनुरोध स्वीकार करने के बाद दोनों ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग के समक्ष समर्पण किया था.
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