रिश्‍वतखोरी मामले में येदियुरप्पा, 12 अन्य आरोपी साजिशकर्ता नहीं : सीबीआई अदालत

रिश्‍वतखोरी मामले में येदियुरप्पा, 12 अन्य आरोपी साजिशकर्ता नहीं : सीबीआई अदालत

बीएस येदियुरप्पा (फाइल फोटो)

बेंगलुरू:

अवैध खनन से जुड़े 40 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में सुनाए गए फैसले में बीएस येदियुरप्पा एवं 12 अन्य आरोपियों को बरी करते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि येदियुरप्पा और अन्य आरोपी ने मिलकर साजिश रची.

बुधवार को अपने फैसले में अदालत ने येदियुरप्पा एवं अन्य को इस मामले में बरी कर दिया था. फैसले की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई. अपने फैसले में अदालत को ‘एक भी सबूत नहीं मिला’ जिससे साबित हो सके कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने लोक सेवक के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.

जज आर बी धर्मगुदार ने अपने फैसले में कहा, ‘अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा है कि आरोपी संख्या एक - येदियुरप्पा - और 12 अन्य, जिसमें उनके बेटे बी वाई विजयेंद्र एवं बी वाई राघवेंद्र भी शामिल हैं, ने मिलकर कोई साजिश रची.’ जज ने कहा कि महज संदेह के आधार पर साजिश के अपराध को नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन अपने आरोपों की कड़ी को जोड़ने में नाकाम रहा और ‘संदेह किसी कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता.’

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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