नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा 3 अक्टूबर को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ (Drug on Cruise) मामले में गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को जमानत मिलने के तीन दिन बाद रविवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिन्हें एनसीबी ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था.
आर्यन खान शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए थे, जबकि मुनमुन धमेचा रविवार सुबह करीब 11 बजे मुंबई की भायखला महिला जेल से बाहर निकलीं. इसके बाद अरबाज को भी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया.
क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान के बाद अरबाज मर्चेंट जेल से रिहा
जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उनके पिता असलम मर्चेंट ने कहा, ''उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते समय सख्त शर्तें रखी हैं. एक वकील होने के नाते मैं इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करूंगा और हम सभी नियमों का पालन करेंगे. वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके खिलाफ जाए.
गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर को हाईकोर्ट ने आदेश उपलब्ध कराया था जिसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 14 शर्तों के साथ जमानत देने की बात कही गई. इसके साथ ही प्रत्येक को एक या दो जमानतदारों के साथ ₹ 1 लाख का मुचलके भरने का भी निर्देश दिया गया.
पांच पन्नों के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि तीनों को एनडीपीएस अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और तीनों विशेष अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकेंगे. उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में भी उपस्थित होना होगा.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को कथित ड्रग पेडलर आचित कुमार और आठ अन्य को जमानत भी दे दी थी, जिन्हें एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. एनसीबी ने छापेमारी के बाद जिन 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 14 को अब तक जमानत मिल चुकी है.
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