विज्ञापन
This Article is From Oct 24, 2018

आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों कहा स्वतंत्र और स्वायत्त सीबीआई की जरूरत?

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ( Alok Verma) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) पर निशाना साधा गया

आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों कहा स्वतंत्र और स्वायत्त सीबीआई की जरूरत?
सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
हाई फंक्शनरी के खिलाफ जांच उस दिशा में नहीं गई जैसा सरकार चाहती थी
उन मामलों के विवरण पेश कर सकते हैं जो मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार
DSPE अधिनियम की धारा 4 बी के विपरीत निदेशक पद से हटाया गया
नई दिल्ली: सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में जांच अधिकारी से लेकर निदेशक तक की सहमति के बावजूद अस्थाना ने अलग रुख अपनाया. वर्मा ने कहा कि अस्थाना ने संवेदनशील मामलों में रोड़े अटकाए और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की.

आलोक वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि एक स्वतंत्र और स्वायत्त सीबीआई की आवश्यकता है. वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कदम उस वक्त उठाया गया जब हाई फंक्शनरी के खिलाफ जांच उस दिशा में नहीं गई जो सरकार के लिए वांछनीय है. याचिका में कहा गया है कि वे कोर्ट में उन मामलों के विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों का कारण  बने. वे बेहद संवेदनशील हैं.

आलोक वर्मा ने इशारा किया है कि सरकार ने सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश की. 23 अक्तूबर को रातोंरात रेपिड फायर के तौर पर CVC और DoPT ने तीन आदेश जारी किए. ये फैसले मनमाने और गैरकानूनी हैं, इन्हें रद्द किया जाना चाहिए.

याचिका में आलोक वर्मा ने कहा है कि सीवीसी, केंद्र ने मुझे सीबीआई निदेशक की भूमिका से हटाने के लिए  "रातों रात निर्णय" लिया. यह फैसला DSPE अधिनियम की धारा 4 बी के विपरीत है जो एजेंसी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई प्रमुख को दो साल की सुरक्षित अवधि प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें : CBI विवाद पर राहुल गांधी बोले- PM का मैसेज साफ है, राफेल के इर्द-गिर्द जो आएगा, उसे मिटा दिया जाएगा

वर्मा ने कहा है कि अधिनियम के तहत PM, LoP और CJI के उच्चस्तरीय पैनल द्वारा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति जरूरी है तो उसी तरह सीबीआई निदेशक को स्थानांतरित करने के लिए इस समिति की सहमति आवश्यक है. इस मामले में कानून से बाहर फैसला लिया गया है.

VIDEO : CBI विवाद पर सरकार की सफाई

वर्मा ने याचिका में केंद्र सरकार और CVC को पार्टी बनाया है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: