दिल्ली में आज और कल वीकेंड कर्फ्यू, जानें- क्या खुला, क्या बंद? कहां जाने की है इजाजत? 10 बड़ी बातें

Delhi Weekend Curfew : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस दौरान दिल्लीवासी अपने-अपने घरों में ही रहेंगे. उन्हें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं है. 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है.

दिल्ली में आज और कल वीकेंड कर्फ्यू, जानें- क्या खुला, क्या बंद? कहां जाने की है इजाजत? 10 बड़ी बातें

Weekend curfew in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो दिनों तक 55 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस दौरान दिल्लीवासी अपने-अपने घरों में ही रहेंगे. उन्हें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं है. 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 17,335 नए मामले मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है. पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ते हुए 17.73% तक पहुंच गई है. 8 मई के बाद 1 दिन में सबसे ज्यादा नए मामले हैं जबकि 11 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है.

  2. इसे देखते हुए दिल्ली में सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों पर चर्चा कर और अधिक पाबंदी लगाने पर फैसला हो सकता है. DDMA की पिछली बैठक मंगलवार को हुई थी. इसमें दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) लगाने की घोषणा की गई थी. 

  3. सप्ताहांत (weekend) कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी. दिल्ली की बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. 

  4. सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और आपातकालीन स्थिति का सामना करने वालों को ही अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी. बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. 

  5. अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और यदि वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा. लोग सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के वास्ते दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. 

  6. आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों में तैनात व्यक्तियों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी.

  7. न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति होगी. जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक ​​केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं. ऐसे लोगों को यह छूट वैध पहचान पत्र पेश करने पर दी जाएगी.

  8. हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी. सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी. रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी. ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी.

  9. कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है. दक्षिण-पूर्वी जिले के एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन दल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों के नियमित चक्कर लगाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भीड़ न हो और लोग अनावश्यक रूप से न घूमें.

  10. अधिकारी ने कहा, ‘‘कर्फ्यू के दौरान यदि कोई गैर-आवश्यक श्रेणी की दुकान या प्रतिष्ठान खुले पाये जाते हैं, तो गेटों पर नोटिस चिपकाकर दुकानों को सील कर दिया जाएगा." अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे कर्फ्यू के दौरान बाहर न आएं और प्रशासन को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद करें.दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने वाले मरीजों के साथ-साथ परिचारकों को वैध पहचानपत्र और डॉक्टर के पर्चे पेश करने पर छूट दी जाएगी. 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)