सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी जेल में बंद जवानों के मामले में यूपीए के स्टैंड पर ही अपनी दलील देते हुए कहा कि सरकार इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकती।
सरकार ने बताया कि 54 युद्ध बंदी पाकिस्तान में हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा है। सरकार को लगता है ये लोग ज़िंदा हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप नदी के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हैं तो इस मामले में क्यों नहीं। इस पर सरकार ने कहा कि दोनों देशों की सहमति ज़रूरी है और पहले भारत ने ऐसे मुद्दों पर ICJ जाने पर रोक लगवाई थी तो ऐसे में यही बात भारत पर भी लागू होती है। सरकार ने कहा कि हम लगातार इनकी रिहाई के मामले उठाते रहेंगे। सारी जानकारी पर कल सुप्रीम में सुनवाई होगी।