Vikas Dubey Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई शुरू हुई है. इस मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है. CJI ने कहा कि 'हैदराबाद एनकाउंटर और विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक बड़ा अंतर है. वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे. ये (दुबे और सहयोगी) पुलिसकर्मियों के हत्यारे थे.' कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद भी जमानत दिए जाने को लेकर हैरानी भी जताई. इस मामले में कोर्ट ने SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने के निर्देश दिए हैं. अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी.
सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की ओर से कहा कि सारे मुद्दों को अदालत के सामने रखा गया है. SG ने कहा विकास दुबे के खिलाफ 65 FIR दर्ज थी और वो पैरोल पर बाहर आया था. इस CJI ने SG को कहा कि 'आप हमें मत बताइए कि विकास दुबे कौन था.' तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए मुठभेड़ को सही ठहराया. दुबे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वो पैरोल पर था और उसने हिरासत से भागने की कोशिश की थी.
- यूपी डीजीपी का पक्ष रखते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला तेलंगाना मुठभेड़ से कई मामलों में अलग है. यहां तक कि पुलिसकर्मियों को भी मौलिक अधिकार है. क्या पुलिस पर अत्यधिक बल का आरोप लगाया जा सकता है जब वह एक खूंखार अपराधी के साथ लाइव मुठभेड़ में लगी हो?
- सीजेआई बोबडे ने कहा- विकास दुबे के खिलाफ मुकदमों के बारे में बताएं. आपने अपने जवाब में कहा है कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसमें अंतर है लेकिन आप कानून के राज को लेकर ज़रूर सतर्क होंगे. CJI ने कहा कि 'हैदराबाद और विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक बड़ा अंतर है. वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे. ये (दुबे और सहयोगी) पुलिसकर्मियों के हत्यारे थे. CJI ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे.
- सीजेआई ने विकास दुबे को मिली जमानत पर भी हैरानी जताई. सीजेआई ने कहा कि 'हमें इस बात से हैरानी है कि इतने आपराधिक मामले सिर पर दर्ज होने वाला व्यक्ति जमानत पर रिहा था और उसने आखिरकार ऐसा कर दिया. हमें सभी आदेशों की एक सटीक रिपोर्ट दें. यह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है.' सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे को जमानत संबंधी सारे आदेश मांगे हैं.
- सीजेआई ने यूपी सरकार से कहा कि राज्य सरकार के रूप में वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए एक ट्रायल होना चाहिए था. CJI ने कहा कि कोर्ट सरकार द्वारा बनाई गई समिति में एक सेवानिवृत्त SC जज और एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को जोड़ना चाहता है. इसे लेकर कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या वो सेवानिवृत्त SC न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग नियुक्त करने के लिए तैयार है?
- यूपी सरकार समिति के पुनर्गठन के लिए सहमत हो गई है, जिसके बाद विकास दुबे के एनकाउन्टर की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमिटी करेगी. सीजेआई ने कहा कि 'इस जांच से कानून का शासन मजबूत ही होगा और पुलिस का मनोबल नहीं टूटेगा. यह केवल एक घटना नहीं है जो दांव पर है. पूरी व्यवस्था दांव पर है.'
- कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि कमेटी में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड पुलिस अफसर जोड़ें. यूपी सरकार ने कहा है कि वो कल तक ये काम कर देगी. कोर्ट ने ये मामला बुधवार को फिर सुनने को कहा है. यूपी सरकार ने कहा है कि जांच कमिटी के लिए वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज/एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड DGP होंगे. सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार कल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दाखिल करेगी. इसके बाद अदालत आदेश जारी करेगी.
- CJI ने UP सरकार के वकील से कहा कि सीएम, डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए बयानों पर भी गौर जाए. अगर उन्होंने कुछ बयान दिए हैं और फिर कुछ हुआ है, तो इस पर गौर करना चाहिए.
Video: उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के बहाने जातीय राजनीति की कोशिश
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