उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) की एक विशेष अदालत ने 50 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है. बता दें, यह मामला 3 साल पुराना है, जिस पर शनिवार को फैसला लेते हुए कोर्ट ने पिता पर 56,000 का जुर्माना लगाया है और 20 साल की सजा सुनाई है.
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पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत गठित अदालत ने शनिवार को व्यक्ति को दोषी ठहराया. विशेष वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस ने 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
शिकायत में उस पर अपनी बेटी के साथ करीब तीन-चार महीने तक बलात्कार करने और घटना की जानकारी किसी को न देने को लेकर धमकाने का आरोप था.
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