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This Article is From Apr 18, 2016

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने पूछा कि उत्तराखंड से आप कैसे प्रभावित हैं? आपका इस मामले से क्या लेना देना है?

कोर्ट ने कहा- राजनीतिक हालात से हमारा कोई लेना देना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक हालात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संवैधानिक मुद्दा होगा तो सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी देश के किसी भी हिस्से मे कुछ होता है तो आप जनहित याचिका दाखिल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के फ़ैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में वकील एमएल शर्मा ने यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड में ऐसे हालात नहीं थे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाये। याचिका में हॉर्स ट्रेडिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग की गयी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की भूमिका की जांच और विधायको की खरीद-फरोख्त मामले की जांच कराये जाने की भी मांग की गई थी।

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