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This Article is From Oct 06, 2015

सरकारी नियमों का दुरुपयोग कर 'अय्याशी' करने वाले ड्राइवरों को बर्खास्त करेगी यूपी सरकार

सरकारी नियमों का दुरुपयोग कर 'अय्याशी' करने वाले ड्राइवरों को बर्खास्त करेगी यूपी सरकार
मेरठ: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद 1300 ‘अक्षम’ बस चालकों को नौकरी से निकालने का नोटिस दिया है। रोडवेज में अक्षम चालक वह होते हैं जिन्हें बीमारी अथवा दुर्घटना के चलते मेडिकल बोर्ड बस चलाने में अक्षम घोषित कर देता है। ऐसे चालकों से विभाग बस ना चलवा कर अन्य कार्य लेता है।

कुछ कर्मचारी प्रावधानों का दुरूपयोग करते हैं
परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक के रविन्द्र नाइक ने कहा कि कुछ कर्मचारी इस प्रावधान का दुरूपयोग करते हैं।

सक्षम चालक अक्षम बन जाते हैं
उन्होंने कहा कि कुछ चालक सक्षम होते हुए भी किसी तरह मेडिकल बोर्ड से खुद को अक्षम घोषित करवा लेते है और बिना बस चलाये ही विभाग से चालक पद का वेतन लेते रहते हैं।

अक्षम चालकों को नौकरी से निकालने का आदेश
इस मामले में दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने गत 15 जुलाई को एक आदेश जारी कर सभी अक्षम चालकों को नौकरी से निकालने के आदेश जारी कर दिए थे। इस पर शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक कमेटी गठित की थी, जिसने ऐसे चालकों को सेवानिवृत्ति के सभी लाभ के साथ मुआवजा देते हुए नौकरी से हटाने की संस्तुति की थी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में ‘अक्षम’ ठहराए गए चालकों की कुल संख्या 1300 है। उन्होंने बताया कि फिलहाल संबंधित चालकों को निकाले जाने के विषय में विभागीय नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जल्दी ही इन चालकों को नौकरी से हटा दिया जाएगा।

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