यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पैसा तय वक़्त पर जमा हो जाता है तो वह जमानत के लिए गुहार लगा सकते हैं.

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं

नई दिल्ली:

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा को दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पैसा तय वक़्त पर जमा हो जाता है तो वह जमानत के लिए गुहार लगा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की तर्ज पर यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को भी जेल में संपत्ति बेचने को लेकर मोलभाव कर सकते हैं. प्रशासन संजय चंद्रा को तिहाड़ जेल में ही अलग जगह मुहैया कराएगा ताकि वो संपत्ति बेचने को लेकर खरीददारों से मोलभाव कर सकें. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी इजाजत दी. मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी.

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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो खरीदार पैसे वापस लेना चाहते हैं, उन्हें पैसे दिलाना कोर्ट का फर्ज है. एमिक्स ने कोर्ट को बताया कि 4482 खरीदार अपना पैसा वापस चाहते हैं तो 4356 खरीदार फ्लैट चाहते हैं.

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यूनिटेक पर 9072 खरीदारों की 1865 करोड़ की देनदारी है. संजय चंद्रा की ओर से कहा गया कि कोर्ट में पहले ही 130 करोड़ रुपये जमा कराए हैं. कोर्ट ने कहा कि कैनवस बड़ा है इसलिए 1000 करोड रुपये जमा होने चाहिए. संजय चंद्रा की ओर से कहा गया कि दोनों डायरेक्टर जेल में हैं और जेल में रहकर संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता. अगली सुनवाई में वो इसे लेकर कोई प्लान लेकर आएंगे.


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